Delhi मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि दिल्ली के लोगों की सुरक्षा को लेकर यह कदम उठाया गया है क्योंकि दिल्ली में कोरोना के मामलों में काफी उछाल आया है।

दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केस और तेज होती संक्रमण दर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने शहर में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। सरकार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक, नाइट कर्फ्यू तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है और 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि दिल्ली के लोगों की सुरक्षा को लेकर हुए यह कदम उठाया गया है क्योंकि दिल्ली में कोरोना के मामलों में काफी उछाल आया है। आइए जानते हैं नाइट कर्फ्यू के लिए जारी गाइडलाइंस की मुख्य बातें…

1. ट्रैफिक मूवमेंट पर कोई रोक नहीं, बस, मेट्रो, ऑटो, टैक्सी जैसे सार्वजनिक वाहन चलेंगे

2. सार्वजनिक परिवहन के ऐसे साधनों में सिर्फ उन्हीं लोगों को बिठाने की अनुमति होगी जिन्हें नाइट कर्फ्यू से छूट मिली है

3. रात में वैक्सीन लगवाने के लिए घर से निकलने की छूट, लेकिन ई-पास बनवाना होगा

4. राशन, जनरल, फल, सब्जियां, मेडिकल स्टोर के दुकानदारों को भी ई-पास बनवाना होगा

5. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े लोगों को भी ई-पास लेना होगा

6. अगर आप एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल जा रहे हैं तो आपको टिकट दिखाना होगा, फिर आपको कर्फ्यू से छूट मिल जाएगी

7. प्राइवेट डॉक्टर, नर्स, पारामेडिकल स्टाफ को नाइट कर्फ्यू से छूट, उन्हें पहचान पत्र दिखाने होंगे

8. इलाज के लिए जा रही गर्भवती महिलाओं और मरीजों को भी कोई रोक-टोक नहीं

गैर-जरूरी गतिविधयों पर रोक का मकसद
दरअसल, सरकार का कहना है कि नाइट कर्फ्यू का मूल मकसद लोगों की गैर-जरूरी गतिविधियों पर रोक लगाना है। जरूरी सेवाएं मुहैया कराने वाले और जरूरी काम से निकले लोग और माल ढुलाई का काम नाइट कर्फ्यू के दायरे से बाहर होंगे। नाइट कर्फ्यू रात को 10 से सुबह 5 बजे तक लगाया जाएगा। ध्यान रहे कि महाराष्ट्र में भी नाइट कर्फ्यू लागू है, लेकिन वहां 8 बजे से ही नाइट कर्फ्यू लागू हो जाता है।

दिल्ली में नाइट कर्फ्यू की खास बातें
दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच यूं ही घर से बाहर निकलने और सड़कों पर घूमने-फिरने की मनाही होगी। इस नियम का उल्लंघन करने वालों को जुर्माना भरना पड़ेगा। अलग-अलग कैटिगरी के मुताबिक कुछ लोगों को नाइट कर्फ्यू से छूट दी जाएगी। इनमें विभिन्न प्रकार की जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को आने-जाने की छूट रहेगी। कुछ लोगों को ई-पास दिखाने के बाद नाइट कर्फ्यू से छूट मिलेगी। उन्हें उपयुक्त अथॉरिटी से ई-पास जारी किया जाएगा।

नाइट कर्फ्यू में माल ढुलाई का काम प्रभावित नहीं होगा। आदेश में साफ कहा गया है कि इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट मूवमेंट, ट्रांसपोर्टेशन (गुड्स) पर रोक नहीं होगी। सरकार के निर्देश में कहा गया है कि दिल्ली के अंदर या बाहर माल ढुलाई के लिए वाहन चालकों को अलग से मंजूरी या ई पास बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।

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